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तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख ने की रैली निकालने को लेकर केटीआर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग

हैदराबाद, 01 जनवरी (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। राज्य मंत्री के.टी. रामा राव को नलगोंडा में कोविड नियमों के प्रतिबंध के बावजूद एक रैली आयोजित करने के लिए उन पर मामला दर्ज करने की मांग की है। यह मांग तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से की है।

सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर प्रतिबंध के बावजूद नलगोंडा में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामा राव ने आईटी हब की आधारशिला रखने और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए शहर का दौरा किया था।

रेवंत रेड्डी को भूपालपल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेने से रोकने के लिए हैदराबाद में नजरबंद रखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान उन्हें आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला देते हुए हिरासत में लिया गया था और उन्हें किसानों से मिलने से रोक दिया गया था, जबकि रामा राव को नलगोंडा में रैली आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

सांसद रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया कि इससे तेलंगाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने डीजीपी एम. महेंद्र रेड्डी से मांग की कि रामाराव के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। केटी रामा राव मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पुत्र और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

नलगोंडा में केटीआर के स्वागत में सैकड़ों टीआरएस कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली निकाली थी, जिसमें पार्टी के झंडे के साथ दोपहिया वाहनों पर कई कार्यकर्ता बिना मास्क के रैली निकाल रहे थे।

उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए सत्तारूढ़ दल की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि राजनीतिक दलों को छूट क्यों दी गई जब पुलिस आम आदमी पर फेस मास्क नहीं पहनने को लेकर 1,000 रुपये का जुर्माना लगा रही है।

राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से खतरे को देखते हुए दो जनवरी तक सभी रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।

डीजीपी ने गुरुवार को पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अधिकारियों से लोगों में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने को जागरूकता पैदा करने के लिए भी कहा था।

 

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