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खाद्य पदार्थ में मिलावट मिलाने पर होगी कार्यवाही : एडीएम सिटी

-: संवादाता सक्षम भारत :-
एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने कहा कि बाजार में बिक रहे खाद्य एवं पेय पदार्थों (दूध, दुग्ध पदार्थ, खाद्य तेल, शीतल पेय, मसाले, तैयार भोजन, बेकरी उत्पाद, दालें व् मिठाइयां आदि) की गुणवत्ता कारोबारी बनाएं रखे। खाद्य व् पेय पदार्थों की बिक्री मानक के अनुरूप नहीं होने और शिकायत मिलने पर छापेमार कार्यवाही की जाएगी। एडीएम सिटी ने निर्देश दिए कि खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियमावली 2011 का उल्लंघन किए जाने पर आईपीसी की धारा 107/116 के तहत समस्त उपजिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट, द्वारा भी पबंदवकिए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

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