
नई दिल्ली, 31 मई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का बुधवार को स्वागत किया और कहा कि इससे अदालत की कार्यवाही में तेजी आएगी।
विहिप की यह प्रतिक्रिया तब आयी है जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को व्यवस्था दी कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित रूप से पूजा अर्चना करने की अनुमति के अनुरोध को लेकर पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद पोषणीय है।
न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (एआईएम) की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया।
विहिप के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ”तकनीकी आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया गया है। मुकदमा अब पोषणीयता के आधार पर चलेगा और हमें अंत में सफलता मिलेगी।”
उन्होंने कहा, ”हम उम्मीद करते हैं कि अब मुकदमा अंतिम फैसले की ओर तेजी से बढ़ेगा।”