
अलवर। (अजय शर्मा)अलवर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट ने रिश्वतखोर पटवारी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक भारद्वाज ने बताया 10 दिसंबर 2010 को परिवादी रामलाल ने एसीबी कार्यालय में आकर शिकायत दी कि उसकी पिता के नाम कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिए राजस्व अधिकारी के प्रमाण पत्र सहित नक्शा पेश आदि की आवश्यकता है ।जिस पर उसने ढाकपूरी हल्के के पटवारी हरि किशन से संपर्क किया तो पटवारी हरिकिशन ने उससे 3500 रूपये की मांग की। जिस पर एसीबी द्वारा इस शिकायत का सत्यापन कराया गया ।सत्यापन सही पाए जाने पर एसीबी द्वारा उसी दिन आरोपी पटवारी हरिकिशन ढाकपूरी को ₹3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के पश्चात विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी पटवारी हरिकिशन को रिश्वत मांगने व प्राप्त करने के आरोप को दोष सिद्ध करते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया है।