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बिहार के पूर्व मंत्री की हत्या मामले में पूर्व विधायक समेत दो को आजीवन कारावास; पूर्व सांसद सूरजभान बरी

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पांच अन्य को बरी कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन ने मामले में फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।इससे पहले मामले में पूर्व सांसद सूरजभान और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

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