विवाहिता ने अपने जेठ व ससुर पर लगाया प्रताड़ना छेड़छाड़ का आरोप |
कृष्णा नगर इंस्पेक्टर पी के सिंह ने बताया कि एलडीए कॉलोनी सेक्टर डी में रहने वाली एक विवाहिता की शिकायत पर मारपीट छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है | विवाहिता का आरोप है कि उसके पति हमेशा काम के सिलसिले में घर के बाहर रहते है | घटना बीते 16 जनवरी की है कि उसके जेठ पंकज भारद्वाज पुत्र राज कुमार शर्मा और ससुर राज कुमार शर्मा पुत्र स्व पंडित महावीर प्रसाद शर्मा शाम करीब 7.30 बजे पीड़िता के कमरे मे आये और घर से निकल जाने की बात कहने लगे और कहा अगर तुम दोनो लोग यह घर छोड कर नहीं गए तो मारपीट और भद्दी भद्दी गालिया देने लगे और मेरे गले के नीचे सीने के पास पकड कर धक्का मारते हुए दीवाल से चपका दिया जब मै असहाय हो गयी तो मेरे मुंह को दबाकर चार पाँच थप्पर मेरे चेहरे पर मारा | पति लगभग 8.30 बजे शाम को घर लौटे तो पति को भी मारने लगे इसी बीच मेरी छोटी बेटी को भी चोट लगी। आरोप है कि जेठ इससे पूर्व भी कई बार बेड रूम में कभी किचन मे अचानक से आ जाते है और मेरे कमर में हाथ डाल देते है। जेठ के इस कृत्य में ससुर का पुरा सहयोग प्राप्त रहता है | पीड़िता की शिकायत पर कृष्णा नगर पुलिस ने गुरुवार को जेठ और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है |
[7:20 pm, 31/1/2025] Anjani: आपरेशन कन्विक्शन के तहत आलमबाग पुलिस ने दुष्कर्म आरोपी को कराई दस वर्ष की कैद,
आलमबाग, आलमबाग पुलिस ने आपरेशन कन्विक्शन की कार्रवाई पर छेड़छाड़ दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद के साथ दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आलमबाग कोतवाली प्रभारी कपिल गौतम ने बताया कि थाना के पैरोकार का० अनुज कुमार के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय ए०डी०जे/स्पेशल जज पाक्सो एक्ट प्रथम लखनऊ के निर्णायक फैसला बीते 29 जनवरी को थाने में दर्ज छेड़छाड़ दुष्कर्म व धमकी की धारा में दर्ज मुकदमे के 65 वर्षीय आरोपित ओमप्रकाश पुत्र रोशन लाल निवासी कुरियाना चन्दरनगर थाना आलमबाग लखनऊ पर दोषसिद्ध करते हुए कोर्ट द्वारा उसे दस वर्ष का कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।