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महापौर ने वार्षिक संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान की छूट की अवधि 16 अगस्त तक बढ़ाई
नई दिल्ली, 31 जुलाई (सक्षम भारत)।
पूर्वी दिल्ली की महापौर अंजु ने आज निगम मुख्यालय में घोषणा की कि वार्षिक संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान की छूट अवधि को 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान करने पर पूर्वी निगम द्वारा 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। महापौर ने यह भी कहा कि सामान्य व्यवसायिक संपत्तियां जिनका आच्छादित क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर अथवा अधिक है, के वार्षिक मूल्य पर जिसका कर दर 20 प्रतिशत है, उसे घटाकर 139.5 वर्गमीटर और अधिक क्षेत्रफल वाली संपत्तियों के लिए जारी रखा गया है और 139.5 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाली संपत्तियों पर कर दर सामान्य रहेगी।