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टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली, 08 जुलाई (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सुप्रीम कोर्ट ने निजी न्यूज चैनल के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

रोहित रंजन ने छतीसगढ़ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि रोहित रंजन के टेलीविजन शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को गलत तरीके से चलाया गया था। इसके बाद राहुल गांधी की राजनीतिक हलकों में आलोचना होने लगी। बाद में रोहित रंजन ने अपने शो में राहुल का बयान गलत ढंग से उद्धृत करने को लेकर माफी मांगी थी।

राहुल गांधी का बयान गलत ढंग से चलाने के खिलाफ नोएडा और रायपुर समेत दूसरे स्थानों पर एफआईआर दर्ज किया गया। इस मामले में रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन के गाजियाबाद स्थित घर पहुंची। लेकिन नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में नोएडा पुलिस ने रोहित को छोड़ दिया। उसके बाद रोहित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

 

 

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