
-ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश
नई दिल्ली, 10 अगस्त (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपित एवं तेलुगु कवि वरवर राव को मेडिकल के आधार पर रेगुलर जमानत दे दी। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने वरवर राव को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के मुंबई नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वरवर राव की उम्र 84 साल की है और तबीयत खराब है। कोर्ट ने कहा कि मामले का ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि वरवर राव ढाई साल से ज्यादा समय तक जेल में थे। वरवर राव की याचिका में कहा गया था कि अगर उन्हें फिर से जेल में डाला गया तो उनकी जेल में ही मौत हो सकती है। याचिका में भीमा कोरेगांव मामले में ही आदिवासी अधिकारों के लिए लड़नेवाले 83 वर्षीय स्टेन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत में मौत का हवाला दिया गया था। याचिका में कहा गया था कि वरवर राव को फरवरी 2021 में जमानत देने के बाद उनका स्वास्थ्य और बिगड़ गया और उन्हें हर्निया की समस्या भी पैदा हो गई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को फैसले का आधार बनाया गया था, जिसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का हनन न होने पर यूएपीए के तहत भी जमानत दी जा सकती है।