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सीसीपीए ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए खान स्टडी ग्रुप पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली, 09 नवंबर (ऐजेंसी/सक्षम भारत)। उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए खान स्टडी ग्रुप (केएसजी) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केएसजी ने दावा किया था कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2022 के सभी शीर्ष पांच सफल उम्मीदवार उसके कोचिंग संस्थान से हैं।

एक सरकारी बयान में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने खान स्टडी ग्रुप (केएसजी) पर भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह निर्णय देशभर में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिया गया था।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार कामकाज के लिए खान स्टडी ग्रुप (केएसजी) के खिलाफ आदेश जारी किया है। केएसजी ने भ्रामक दावों वाला विज्ञापन दिया था।

बयान में कहा गया है, ‘‘हर साल जब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आता है, तो विभिन्न आईएएस कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों को अपना छात्र होने का दावा करते हैं।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘कोचिंग संस्थान संभावित उम्मीदवारों को प्रभावित करने के लिए टॉपर्स और सफल उम्मीदवारों की तस्वीरों और नामों का उपयोग करते हैं, जबकि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों या उनके द्वारा भुगतान की गई फीस और पाठ्यक्रम का खुलासा नहीं किया जाता।’’

इसलिए, सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लिया और विभिन्न आईएएस कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया और खान स्टडी ग्रुप उनमें से एक है।

 

 

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